प्रयागराज, मिर्जापुर के निर्माता फरहान अखर और रितेश सिधवानी के खिलाफ मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के चित्रण के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को आहत करने के आरोप में उनके खिलाफ एक दर्ज मामले मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज कर दिया था ।
कैसे बनेगा नया सीजन ?
न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने करण अंशुमन, गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्णा और विनीत कृष्णा के खिलाफ हुई एफआईआर को भी रद्द कर दिया गया था । जो शो के दो सीज़न के लेखन और निर्देशन के लिए जिम्मेदार रहे थे। इससे मिर्ज़ापुर के निर्देशक, निर्माता एवं कलाकारों को काफ़ी राहत हुई थी । इस फैसले के बाद मिर्ज़ापुर सीजन 3 के रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी अड़चने काफ़ी हद तक कम हों गयी हैं ।
मिर्जापुर वेब सीरीज का निर्माण करने वाले एक्सेल एंटरटेनमेंट के सह-संस्थापक सिधवानी ने IPC की धारा 295A (जानबूझकर और दुर्भाग्यवशपूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के उद्देश्य से), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। एफआईआर में आरोप यह था कि वेब सीरीज में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर को काफी ज्यादा अश्लील और अनुचित तरीके से दिखाया गया था।
क्या क्या नया है नए सीजन में ?
एफआईआर 17 जनवरी को मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में एक अरविंद चतुर्वेदी की शिकायत के आधार पर दर्ज कराई गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सीरीज में मिर्जापुर शहर को असामाजिक और अपराध से पीड़ित के रूप में चित्रित किया है और यह शो अवैध संबंधों को और भी ज्यादा बढ़ावा देता है जो कानूनी और न्यायिक प्रणाली की एक प्रदूषित तस्वीर को चित्रित करता है। हालांकि हाई कोर्ट ने इन तथ्यों को दरकिनार करते हुए एफआईआर को रद्द करने का निर्णय दिया ।इस एफआईआर के रद्द होने से अब जिम्मेदार लोगों पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है । मिर्जापुर में मुन्ना भैया की भूमिका को काफी ज्यादा लोगो से प्यार मिला था ।